अयोध्या : बहुचर्चित रेप केस के आरोपी सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी
- नौकर राजू खान की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण दोषी करार
लखनऊ। करीब 19 महीने पहले अयोध्या के भदरसा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गैंगरेप केस मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। पॉस्को प्रथम न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में मोईद खान के नौकर राजू खान को दोषी पाया है।
पॉस्को प्रथम न्यायालय कल यानी 29 जनवरी 2026 को राजू खान को सजा सुनाएगी। सन 2024 के इस बहुचर्चित मामले में उसी साल 29 जुलाई को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप की FIR दर्ज की गई थी। तब इस मामले ने जबरदस्त राजनीतिक तूल पकड़ा था और फिर मोईद खान के शॉपिंग कांप्लेक्स और बेकरी आदि पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई थी।
सपा के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोईद खान को लेकर खूब सियासी हंगामा हुआ था। पॉस्को प्रथम न्यायालय ने डीएनए टेस्ट तथा अन्य तथ्यों को देखते हुए मोईद खान को दोषी नहीं माना और उन्हें बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया है। मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट कराया गया था। इसमें राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि मोईद खान की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव रही। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है।

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