बच गए सपा सांसद अफजाल अंसारी, हाईकोर्ट से बड़ी राहत


लखनऊ/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की चार साल की सजा के फैसले को रद्द कर दिया है। अफजाल अंसारी को 17वीं लोकसभा का सांसद रहने के दौरान गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में चार साल की सजा सुनाई थी।

तब बहुजन समाज पार्टी का सांसद रहते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट से चार साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी। जिसे बचाने के लिए वह मामले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर स्टे देते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। सोमवार को इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए उनकी सजा को रद्द कर दिया है।

साजिश के तहत कराई थी सजा

सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, 'साजिश के तहत सजा कराई गई थी। सच्चाई जनता के सामने आ गई है।'

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