लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर इस राज्य में करना होगा रजिस्ट्रेशन, वर्ना युगल को होगी जेल
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर युगल को जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर ये दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से सामने आए समान नागरिक संहिता के मसौदे के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार रुपये का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी, उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा।
UCC के अन्य प्रमुख प्रावधान
महिलाओं की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष।
• विवाह पंजीकरण अनिवार्य।
• लिव-इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में माता-पिता को सूचित करना।
•'हलाला' और 'इद्दत' की प्रथा पर रोक।
• बहुविवाह गैरकानूनी ।
• पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक।
• जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिफारिश।

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