मंत्री राकेश सचान को अदालत ने सजा सुनाई

लखनऊ। कानपुर की अदालत ने तीन दशक से ज्यादा पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई है। उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। अब इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।  

सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर सन 1991 के इस आर्म्स एक्ट के मामले में बीती 06 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद संबंधित अदालत से भाग जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में रीडर ने मुकदता दर्ज करने के लिए पुलिस में तहरीर भी दे रखी है। शनिवार 06 अगस्त को 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान पर कथित तौर पर अदालत के आदेश की मूल प्रति लेकर भागने का आरोप लगने के बाद खलबली मच गई थी।

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