जेल से रिहा होकर आजम खां बोले, ‘मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है’

 

लखनऊ/सीतापुर। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद करीब सवा दो साल तक सीतापुर जेल में बंद रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे। रिहाई के इस मौके पर आजम खां से मिलने के लिए सपा विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी सीतापुर पहुंचे। रिहा होने के बाद मीडिया के सवालों पर आजम खां ने कहा, ‘मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है’।

अखिलेश ने  ट्वीट कर स्वागत किया

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे व विधायक अब्दुल्ला आजम, शिवपाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थकों ने करीब 27 माह बाद जेल से बाहर आने पर उनका स्वागत किया।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खां की रिहाई का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आज़म ख़ान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं। पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

पूर्व मंत्री आजम खां की रिहाई का आदेश सीतापुर जेल पहुंचने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर 20 मई को सुबह आठ बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद आजम खां रामपुर के लिए रवाना होने से पहले सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहां पर लगभग 45 मिनट तक ठहरने के दौरान आजम ने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की और वहां नाश्ता भी किया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम जब सीतापुर जेल से रिहा हुए थे तो वह भी अनूप गुप्ता के घर गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने दी है अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल प्रशासन को देर रात पत्र भेजकर उनको रिहा करने को कहा था। शीर्ष न्यायालय ने आजम को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 120बी आपराधिक साजिश के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना कोतवाली रामपुर, उत्तर प्रदेश में 2020 के अपराध कांड संख्या 70 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नियम व शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने आजम खां को दो सप्ताह के भीतर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया तथा निचली अदालत से कहा कि वह शीर्ष अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर याचिका के गुण-दोष के आधार पर इस पर निर्णय करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि नियमित जमानत के लिए याचिका पर फैसला आने तक आजम खां अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

‘आजम खां आदतन अपराधी’

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खां की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए उन्हें ‘जमीन कब्जा करने वाला’ और ‘आदतन अपराधी’ बताया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत से कहा था कि आजम खां ने जमीन हड़पने के मामले में जांच अधिकारी को कथित रूप से धमकी दी थी।

शिवपाल ने फोटो शेयर की और ट्वीट भी किया

सीतापुर जेल पहुंच कर आजम खां से मुलाकात करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीटर हैंडल पर शेयर की। फिर ट्वीट कर कहा, स्वागत एवं शुभकामनाएं। सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे... मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है। आइए, आजम खान साहब का इस्तकबाल करें।

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