सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दी, सीतापुर जेल से शुक्रवार को रिहा होने की उम्मीद
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रामपुर सदर सीट से विधायक आजम खां को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खां को उन पर दर्ज 89वें मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। उनके शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा हो जाने की उम्मीद है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खा को जमानत दी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।
सीतापुर की जेल में 27 महीने से बंद आजम खां को 88 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत
पूर्व मंत्री आजम खां अपने गृह जनपद रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खां को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। 19 मई को उन्हें 89वें मामले में भी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। इस बीच, 27 महीने से जेल में बंद आजम खां अब अपने घर लौट सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से परवाना जारी कर दिया गया है। परवाना आज रात तक सीतापुर जेल पहुंच जाएगा।

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