हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

  • सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने चौटाला को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सजा सुनाई, 04 संपत्तियों को भी सीज करने के आदेश दिए

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को शुक्रवार को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 04 साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई के मामलों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की एक विशेष अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उनकी 04 संपत्तियों को भी सीज करने के आदेश दिए हैं। जुर्माने की रकम से 05 लाख सीबीआई को दिए जायेंगे। जुर्माना नहीं भरने पर चौटाला को 06 महीने की सजा और भुगतनी होगी।

सजा सुनाए जाने के बाद चौटाला को हिरासत में ले लिया गया। यहीं से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता चौटाला के छोटे बेटे और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। इस बीच हरियाणा में फिलहाल इनेलो के प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के बारे में आगे सूचना दी जाएगी। चौटाला इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की सजा भुगतने के बाद कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए थे। इस मामले में उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को भी सजा भुगतनी पड़ी थी।

हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके ओमप्रकाश चौटाला के आय से अधिक संपत्ति के इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 27 मई को इस मामले में सजा सुनाने की तारीख तय की थी। इस मामले में चौटाला ने अपनी 83 साल की उम्र, विकलंगता और अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए सजा कम करने की अपील की थी, पर कोर्ट ने नरमी नहीं दिखाई।  

चार साल की सजा पाए चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार चौटाला ने सन 1993 से 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से 6.09 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति जमा कर रखी थी। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्लाट और फ्लैट कुर्क कर लिये थे। 

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